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बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी।

झाबुआ डेस्क। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप किसी भी तरह के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके तहत बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री रूपसिंह बामनिया और सहायक संचालक उद्यानिकी श्री नीरज सांवलिया को वरिष्ठ के निर्देशों की अवहेलना होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत होकर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके तहत आदेशित किया गया इस संबंध में स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाए और नियत समयावधि मे स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

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