चिन्हित एवं जघन्य सनसनी खेज मामले में आरोपीगण को हुआ कठौर कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय अपर सत्र न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 08.01.2024 अभियुक्त 1. रमेश पिता अम्बु उर्फ अम्बाराम जाति गणावा निवासी कुवारझर को दोषी पाते हुये धारा 304 भाग-2 भादवि में 9 वर्ष का कठौर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदंड एवं अभियुक्त 2. दिनेश पिता अम्बु उर्फ अम्बाराम गणावा आयु 38 वर्ष निवासीगण कुंवारझर थाना रायपुरिया को धारा 323 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री प्यारेलाल चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.06.2021 को फरियादी पंकज पिता शिवराम भगोरा भील उम्र 18 साल निवासी हमीरगढ़ ने हमराह राजु पिता लिमजी जाति निनामा निवासी मातापाडा व दीपक पिता रतन भगोरा निवासी हमीरगढ के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उसके दादाजी की ग्राम हमीरगढ़ में जमीन है, जिसके पास में सरकारी जमीन है, उस जमीन को उसके दादाजी रायचन्द पिता दयाराम भगोरा निवासी हमीरगढ़ के करीबन 20 साल से खेती करते आ रहे थे। दिनांक 04.06.2021 को फरियादी के दादाजी रायचन्द, पिता शिवराम पिता रायचन्द भगोरा व उसकी मां दुर्गाबाई पति शिवराम भगोरा सभी लोग उसी जमीन पर रहने के लिये टापरी बना रहे थे, कि इतने में अम्बु गणावा, दिनेश गणावा, रमेश गणावा व बसंतीबाई गणावा निवासीगण कुंवारझार के आये और उन लोगों को बोले कि वह इस जमीन पर टापरी क्यों बना रहे है, बोलकर सभी लोग मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे, जो उन्हें तथा आसपास के लोगों को सुनने में बुरी लगी, तो उन्होंने गालियां देने से मना किया। तो कालु खडिया के घर के पास में रखे लोहे की एंग्गल को उठाकर रमेश लाया और उसके दादा रायचन्द को सामने सिर व चेहरे पर मारी, जिससे चोट आकर खून निकलने लगा तथा दिनेश ने उसके हाथ में ली लकड़ी से उसके पिता को सिर व सीधे पैर पर मारा, जिससे उसके पिता को सिर से खून निकल आया एवं अम्बु गणावा ने गोफन से पत्थर मारा जो उसकी मां दुर्गाबाई को सीधे पैर में लगा व बसंतीबाई ने भी उसकी मां के साथ में लात व थप्पड से मारपीट की थी। घटना उसके मामा लालसिंह पिता भुरजी निनामा, निवासी मातापाडा ने देखी तथा सभी लोग जाते-जाते बोल रहे थे। कि आज के बाद इस जमीन पर टापरी बनाई तो किसी दिन जान से खत्म कर देंगे, बोलकर जान से मारने की धमकी देकर सभी लोग चले गये थे। फिर वह व उसका मामा लालसिंह सभी को ईलाज के लिये पेटलावद अस्पताल लेकर आये,जहां पर सभी को ईलाज से हेतु भर्ती कराया। घायल रायचन्द पिता दयाराम भगोरा आयु 60 साल निवासी हमीरगढ़ को सी.एच.सी. पेटलावद से प्राथमिक उपचार पश्चात ईलाज हेतु दाहोद अस्पताल ले गये, दाहोद पहुचने पर घायल रायचन्द की मृत्यु हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था। विचारण के दौरान माननीय अपर सत्र न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 08.01.2024 अभियुक्त रमेश को दोषी पाते हुये धारा 304 भाग-2 भादवि में 9 वर्ष का कठौर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदंड एवं अभियुक्त दिनेश को धारा 323 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।