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झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय न्यायालय श्री* मनोहरलाल पाटीदार, अपर सत्र न्यायाधीश, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा अभियुक्त काना पिता मांगु जाति गामड़ उम्र 30 साल निवासी टांकापाड़ा तहसील पेटलावद जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 304 भाग(2) भादवि में 4 साल का कठोर कारावास एवं 15000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री प्यारेलाल चौहान तहसील पेटलवद जिला झाबुआ द्वारा किया गया। महेश पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 28.06.2022 को फरियादीया हुरजी पति कालु खडिया उम्र 50 साल निवासी ग्राम टांकापाडा ने रिपोर्ट कि शाम करीब 05:30 बजे काना व उसकी पत्नि रामकन्याबाई एवं काना की मां पुनकीबाई तीनों उनकी जमीन पर जिरावलिया वाले के किराये के ट्रेक्टर से हकाई कर रहे थे तो वह व उसका पति कालु और उसकी बहु सोनुबाई वे तीनों ने इन लोगो को उनके खेत पर हकाई करने से मना किया तो काना, रामकन्याबाई व पुनकीबाई तीनों उन्हें मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे, उन्होंने उनको गाली देने से मना किया तो रामकन्या व पुनकी ने उनको पत्थर उठाकर मारना शुरू कर दिया और काना, रामकन्या व पुनकीबाई तीनों उन्हें बोले की आज तुम लोगो को जान से ही खत्म कर देते है और काना ने जान से मारने के आशय से उसके पति कालु की गर्दन मरोड दिया और उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया तो उसका पति कालु बैहोंश हो गया और यह तीनों वहां से भाग गये और हकाई करने वाला ट्रेक्टर वाला भी यह घटना देखकर वहां से भाग गया, इतने में उसका लडका धनु वहां पर दौडकर आ गया, उसको उसने घटना बताई, थोडी देर बाद उसका लडका अजय भी वहां आ गया था, उसको भी उसने घटना बताई और फिर वह व उसका लडका धनु व अजय, तडवी नानुराम ने 100 नम्बर गाडी से उसके पति कालु को अस्पताल लेकर आये थे, जहां डॉक्टर साहब ने देखा और बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसके पति कालु की हत्या उसकी जमीन पर हकाई करने से रोकने की बात को लेकर काना ने गर्दन मरोडकर जमीन पर पटक दिया था। फरियादीया की रिपोर्ट पर थाना पेटलावद पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
विवेचना के दौरान अनुसंधान पूर्ण कर अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया। कि अभियुक्त ने मृतक काना ने गर्दन मरोडकर जमीन पर पटक दिया था, इस प्रकार विशेष लोक अभियोजक ने अपना मामला न्यायालय में मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य से तथा मौखिक तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया गया, इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा संतुष्ट होकर अभियुक्त काना पिता मांगु जाति गामड़ उम्र 30 साल निवासी टांकापाड़ा तहसील पेटलावद जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 304 भाग(2) भादवि में 4 साल का कठोर कारावास एवं 15000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।