दुकानदार को चाइना डोर बेचना पड़ा भारी, बामनिया पुलिस ने चाइना डोर जप्त कर की कानूनी कार्रवाई।
बामनिया@जितेंद्र बैरागी
पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री प्रेमलाल कुर्वे व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पेटलावद श्री सौरभ तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेटलावद प्रदीप वाल्टर व चौकी प्रभारी बामनिया उप निरीक्षक अशोक बघेल, प्रधान आरक्षक 29 अविनाश निषाद, प्रधान आरक्षक 445 तानसिंह डामोर, आरक्षक 666 कांतीलाल के द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी पंतग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले नायलॉन मांझा बेचने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई।
14 जनवरी को मनाये जाने वाले मकर संक्रांति त्यौहार के दौरान उड़ाई जाने पतंग में नाईलॉन मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था क्यो कि इससे पक्षियों एवं मनुष्य जीवन के जीवन के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए हानिकारक होने के बावजूद भी आरोपी भरतलाल पिता रामनारायण वाघेला निवासी नारेला रोड बामनिया के द्वारा अपनी दुकान में प्लास्टिक एवं सिन्थेटिक मटेरियल से बना प्रतिबंधित धागा को बेचते पकडा जिसके कब्जे से 10 नग चायनिज मांझा एवं चकरी को जप्त कर अपराध क्रमांक 023/2024 धारा 336 भादवि एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।