गौवध कर मांस रखने वाले आरोपीगण को हुआ 2 वर्ष का सश्रम कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण माना पिता तौलिया डामोर उम्र 55 साल, नाजू पिता धन्ना डामोर 22 साल निवासीगण फुलधाबड़ी को दोषी पाते हुये धारा 4/9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, एडीपीओ, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन श्रीमति शीला बघेल, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया कि दिनांक 23.03.2019 को हरनाथसिंह चौहान थाना झाबुआ पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को कंट्रोल रूम से कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्राम फुलधाबड़ी में गाय का वध करने के लिये ले जाने की सूचना पर हमराह फोर्स स.उ.नि. चंदरसिंह सौलंकी, स.उ.नि. अनीता तोमर, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत, प्रधान आरक्षक सुरसिंह, प्रधान आरक्षक योगेन्द्र मावी मय शासकीय वाहन व आरक्षक गजेन्द्र राठी के थाना से रवाना होकर ग्राम फुलधाबड़ी पहुंचा, मुखबिर द्वारा तड़वी फलिया उमरा वाला नाला में माना, नाजु, दिनेश एक अन्य रिश्तेदार द्वारा गाय का वध करने के लिये ले जाना बताया। पंचान सकरिया एवं शंभु को तलब कर सूचना से अवगत कराकर व हमराह फोर्स को साथ लेकर उमरा वाला नाला के पास पहुंचकर छिपकर देखा तो 5 व्यक्ति गाय का वध करके मांस काटते दिखे। उन्हें पंचान व हमराह फोर्स की मदद से पकडने हेतु दबिश दी एक व्यक्ति पुलिस को देखकर फरार होने में सफल हो गया। मौके पर चार व्यक्तियों को पकड़ा नाम पता पूछने पर माना पिता तौलिया, नाजू पिता धन्ना निवासीगण फुलधाबडी एवं अन्य निवासी बडी खयडु होना बताये । पूछताछ करने पर माना ने गाय राणापुर भगोरिया हाट से गाय का वध कर मांस खाने के लिये लाना एवं उसके लडके, दिनेश व नाजू एवं अन्य के साथ मिलकर गाय का वध करना व मांस निकालना बताया। आरोपी नाजू से निषेधित प्रकृति का धारदार हथियार जप्त किये जाने पर आरोपीगण का कृत्य धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 25 – बी आयुध अधिनियम के अंतर्गत पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 04.04.2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण माना पिता तौलिया डामोर उम्र 55 साल, नाजू पिता धन्ना डामोर 22 साल निवासीगण फुलधाबड़ी को दोषी पाते हुये धारा 4/9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, एडीपीओ झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।