ग्राम पंचायत नरवालिया के ग्राम झरनिया में नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना मिलने पर जांच की गई।
झाबुआ डेस्क। ग्राम झरनिया ग्राम पंचायत नरवालिया, जिला झाबुआ में 13 अप्रैल 2024 को नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना की मौके पर जांच की गई। ग्राम झारनिया में महिला बाल विकास की टीम परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर, पर्यवेक्षक लुसिया भाबोर, कुसुम कनीश, सुनिता बारिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलावती गमार एवं पुलिस विभाग से अंतरवेलिया चौकी प्रभारी मुकेश वर्मा, आरक्षक चंदर सिंह बिलवाल एवं प्रधान आरक्षक 100 डायल तान सिंह डामोर के द्वारा बालिका की माता एवं मामा साथ ही अन्य सभी परिजनों को विवाह न करने की समझाइश दी।परिजनों को बताया गया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 8 माह है। आधार में जन्मतिथि 01/07/2007 है। जन्म का अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। परिजनों को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना गैर कानूनी है तथा यदि विवाह किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही के तहत 2 साल का कारावास व 1 लाख रुपये का तक का जुर्माना हो सकता है। बालिका के पिता की मृत्यु हो चुकी है। बालिका की माता और मामा ने बच्ची की शादी न करने पर सहमति दी और शपथपूर्वक कहा कि हम बच्ची की शादी अभी नहीं करेंगे। बालिका जब 18 वर्ष की हो जायेगी तभी उसका विवाह करेंगें। यदि परिजन विवाह करते हैं तो यह उनकी पूरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी भी इस संबंध में वर पक्ष के तड़वी को समझाइश दी गई उन्होंने भी शादी न करने पर सहमति दी।