कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा तीनो अपराधियो को चार माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया।
झाबुआ@डेस्क रिपोर्ट
झाबुआ 7 नवम्बर, 2023। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अनावेदक कालु पिता बहादुर डामोर, उम्र-19 वर्ष निवासी ग्राम झावलिया, थाना रायपुरिया, जिला झाबुआ एवं अनावेदक तोलिया पिता बहादुर डामोर, उम्र-21 वर्ष निवासी ग्राम झावलिया, थाना रायपुरिया के विरुद्ध संपत्ति संबंधी अपराध जिसमें खेतों व नहरों से पानी की मोटर चुराना, चोरी करना, डकैती की तैयार एवं अवैध रूप से हथियार रखने जैसे अपराध दर्ज हैं। अनावेदको के विरूद्ध थाना रायपुरिया, पेटलावट पर कुल 11 अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक शुभम पिता अंतरसिंह नरवरिया निवासी ऋतुराज कॉलोनी थांदला जिला झाबुआ के विरुद्ध थाना थांदला में मारपीट, अवैध सट्टा के प्रकरण दर्ज है।इस संबंध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन आवश्यक कार्यवाही करते हुए, तीनो अनावेदको को आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले धार, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन एवं बडवानी की राजस्व सीमाओं से आगामी 04 (चार) माह की अवधि के लिये बाहर किया गया तथा इस अवधि में वे न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश नही करेगे।