लकड़ी एवं पत्थर से मारपीट कर अस्थिभंग कारित करने वाले आरोपीगण को हुई सजा।

#JhabuaHulchul
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी(सुश्री साक्षी मसीह), जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण प्रकाश पिता ठाकरिया, मुकेश पिता जोगडिया एवं ठाकरिया पिता हिन्दु मेडा निवासीगण अगेरा को दिनांक 30.05.2024 दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 323 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2500-2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.10.19 को फरियादी झितरिया पिता हिमराज वसुनिया निवासी अगेरा द्वारा थाने पर उपस्थित होकर अभियुक्तगण प्रकाश पिता ठाकरिया, मुकेश पिता जोगडिया एवं ठाकरिया पिता हिन्दु मेडा निवासी अगेरा के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाई कि वह शाम को करीब 7.00 बजे के लगभग अपने घर पर खाना खा कर बाहर बैठा था की तभी मुकेश, प्रकाश व ठाकरिया आये व पाल हटाने की बात को लेकर उसे गाली ग्लौच करने लगें उसने गाली देने से मना किया तो मुकेश ने उसके लडके भमरिया को लकडी की मारी जिससे उसे पीठ पर व सिर पर चोट आई, उसकी औरत मडीबाई बीच-बचाव करने आई, तो उसे प्रकाश ने पत्थर की मारी जिससे उसे सिर व पीठ पर चोट आई थी। गाली ग्लौच एवं मारपीट करने की रिपोर्ट लिखवाने पर थाने पर अदम चैक धारा 323,504,34 भादवि के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया था मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर आहत मडीबाई वसुनिया की एक्सरे रिपोर्ट मे डॉक्टर द्वारा फ्रेक्चर होना लेख करने पर अपराध धारा 325,323,504,34 भादवि का पाया जाने से पुलिस रानापुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी(सुश्री साक्षी मसीह), जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण प्रकाश पिता ठाकरिया, मुकेश पिता जोगडिया एवं ठाकरिया पिता हिन्दु मेडा निवासीगण अगेरा को दिनांक 30.05.2024 दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावा व धारा 323 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2500-2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा किया गया।