लठ्ठ से मारपीट कर अस्थिभंग कारित करने वाले अभियुक्तगण को हुआ 2-2 वर्ष का कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय न्यायालय साक्षी मसीह, न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा आरोपीगण रसाल गणावा, तेरिया उर्फ तेरसिंह गणावा, उदा उर्फ उदयसिंह गणावा निवासीगण देदला को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 250-250 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया। सहायक जिला मीडिया प्रभारी श्रीमति शीला बघेल, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी की मौसी का लडका काला पिता खीमचंद डामोर तथा भाभी हरू पति पारसिह डामोर निवासी ग्राम नवागांव के आये थे तथा उसके गांव के रसाल पिता हवा जाति गणावा, तेरिया पिता कमजी जाति गणावा, बरमा पिता तेरिया जाति गणवा, उदा पिता कमजी जाति गणावा भी शादी देखने के लिये आये थे। रात करीबन 09.00 बजे गाने की टेप अचानक बंद हो गयी तो फरियादी सुधारने लगा। तभी रसाल पिता हवा गणावा, तेरिया पिता कमजी गणावा दोनो आये ओर माँ बहन की नंगी नंगी गालिया देते आये और बोले कि तुने टैप क्यो बंद कर दी उसने गाली देने से मना करने लगा इतने में पीछे बरमा पिता तेरिया जाति गणावा, उदा पिता कमजी जाति गणावा ये लोग भी टेप बंद होने की बात को लेकर गाली ग्लोच करने लगे। इतने में रसाल ने अपने हाथ में लिये लटठ की मारी जो फरियादी को दाहिने पैर के घुटने पर चोट आई थी । चिल्ला चोट की आवाज सुनकर उसकी बहन राजुबाई, काला डामोर, तथा भाभी हक्कूबाई पति पारसिंह दोडकर आये तो बहन को तेरिया पिता कमजी ने लात (पैर) से मारा जिससे पेट पर अंदरूनी चोट आयी। उसके भाई काला को आरोपी उदा ने लटठ की मारी जो सिर, पीठ, हाथ पर चोट आयी तथा उसकी भाभी हक्कुबाई को बरमा पिता तेरिया गणावा ने मारा जिससे बाये पैर व जाघं पर चोट आई थी।आरोपीगण जाते-जाते बोले कि आज तो बच गये हो किसी दिन जान से खत्म कर देंगे कहकर जान से मारने की धमकी दी। घटना शादी में आये मेहमान व परिवार वालो ने देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली राणापुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अपराध की विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय साक्षी मसीह, न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 28.11.2023 को दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 250-250 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।