मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिको के खाते उनके आधार से लिंक करवा कर आधार आधारित भुगतान में परिवर्तित न करवाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सचिवों को निलंबित किया गया।
झाबुआ@डेस्क रिपोर्ट
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के आदेशानुसार ग्राम पंचायत पलासडोर जनपद पंचायत थांदला सचिव नवलसिंह चारेल, ग्राम पंचायत ढेबर बढी जनपद पंचायत झाबुआ पंचायत सचिव छतरसिंह परमार, ग्राम पंचायत झुमका जनपद पंचायत रामा पंचायत सचिव छगनसिंह वास्कले, ग्राम पंचायत भोडली जनपद पंचायत राणापुर सचिव महिपाल गौड एवं ग्राम पंचायत सरदारपुरा जनपद पंचायत राणापुर सचिव धनसिंह मोहनिया को वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशों की अवहेलना करने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शत्-प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों के खातों को उनके आधार से लिंक कराकर आधार आधारित भुगतान में परिवर्तित नहीं करने से अपने पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध लापरवाही एवं उदासीनता बरतने आदि कृत्य सम्पादित करने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। सचिवों के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक एवं समाधानकारक नही होने से म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 की कण्डिका (7) के प्रावधान के तहत सभी सचिवों को तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रेखा राठौर द्वारा निलम्बित किया गया है। निलंबन की अवधि में नवलसिंह चारेल का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला, छतरसिंह परमार का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झाबुआ, छगनसिंह वास्कले का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा,
महिपाल गौड एवं धनसिंह मोहनिया का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर रहेंगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।