नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ सश्रम कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 10.02.2024 को दोषी पाते हुये आरोपी प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पिता लालु राठौर निवासी राछवा, कालीदेवी को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदंड एवं धारा 376(2)एन,376(3) भादवि, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी दिनांक 01.12.2021 को उसकी मां का पैर फैक्चर हो जाने से ईलाज के लिये खण्डवा लेकर गया था । उसकी पत्नि व दो पुत्री घर पर थी । उसका लडका पहले से गुजरात मजदुरी करने के लिये गया हुआ था । दिनांक 02.12.2021 को शाम 04 बजे करीबन वह खण्डवा से वापस घर आया तो उसकी पत्नि ने उसे बताया था कि पीडिता शाम 03-04 बजे से घर नही आई थी । फिर फरियादी ने उसकी पुत्री की तलाश रिस्तेदारियों में पता किया कोई पता नही चला था । इसी बीच उसके भाणेज ने बताया था कि प्रकाश पिता लालु राठौर निवासी राछवा का ग्राम उण्डाखाल में उसके रिस्तेदार के घर रहता था । प्रकाश की पीडिता से जान पहचान थी । उसे शंका है कि प्रकाश ही पीड़िता को अपहरण कर ले गया होगा। उसकी लडकी की जन्म दिनांक 10.04.2009 थी । उसकी लड़की की घटना दिनांक से आज तक तलाश करता रहा तथा लडके पक्ष वालों ने आज दिनांक तक उसकी लडकी को वापस नही करने से थाने पर रिपोर्ट की थी । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कालीदेवी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।विवेचना दौराने मौके की कार्यवाही की जाकर फरियादी एवं साक्षीगणो के कथन लिये जाकर पीडीता ने कथनो में बताया कि अभियुक्त प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश राठौर निवासी राछवा द्वारा शादी करने का कहकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध गलत काम(बलात्कार) किया था व धारा 164 जा.फौ. के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये पुछताछ में प्रकाश द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय पेश किया गया। जहां न्यायाधीश महोदय द्वारा जेल वारन्ट जारी कर जेल भेजा गया ।
विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 10.02.2024 को दोषी पाते हुये आरोपी प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पिता लालु राठौर निवासी राछवा, कालीदेवी को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदंड एवं धारा 376(2)एन,376(3) भादवि, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।