पंचायत खेड़ी कार्यालय का कम्प्युटर मॉनीटर चोरी करने वाले आरोपी को हुआ 3 वर्ष का सश्रम कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
झाबुआ 29 दिसम्बर, 2023 सहायक जिला मीडिया प्रभारी श्रीमती शीला बघेल, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि 18 अगस्त, 2018 को कमेश ग्राम पंचायत खेड़ी कार्यालय में लगभग दो साल से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य कर रहा था और घटना दिनांक को लगभग 3:30 बजे कार्यालय कक्ष के अंदर बैठकर सहायक जिला मीडिया प्रभारी भी काम कर रही थी तभी कंप्यूटर कक्ष से सामान गिरने की आवाज आई और कमेश के कंप्यूटर कक्ष की तहफ जाकर देखा तो कंप्यूटर कक्ष के अन्दर ग्राम खेड़ी का व्यक्ति किलान कम्प्यूटर का मॉनीटर ACER का रखा था एवं जिस पर सफ़ेद पेंट से ग्राम पंचायत खेड़ी लिखा हुआ था को निकालकर भागने लगा। कमेश द्वारा आवाज लगाई तो वह नहीं रुका और कंप्यूटर का मॉनिटर चुराकर भाग गया। कमेश मॉनिटर मिलने पर उसे पहचान लेगा। कमेश ने सरपंच जवसिंह बारिया व मंत्री रुमाल बारिया को घटना की जानकारी देकर 100 नंबर डायल किया एवं थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान 29 दिसम्बर 2023 को न्यायालय न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ श्रीमती पूनमसिंह द्वारा अभियुक्त किलान पिता वैशिया भाबोर निवामी खेड़ी को दोषी पाते हुए धारा 380 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।