पीडिता का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपीगण को हुआ कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आज दिनांक 29.12.2023 को दोषी पाते हुये आरोपीगण 1. सन्नी पिता सुरजीत वाल्मिकी उम्र 26 साल निवासी जिन्द हरियाणा, जींद सदर हरियाणा धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष सश्रम का कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड एवं 2. आकाश पिता सुरजीत वालमिकी उम्र 21 साल, निवासी वार्ड 13, लाईन पार, जुलाना हरियाणा, जुलाना जींद, हरियाणा को धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा दिनांक 20.10.2018 को थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करवाई कि दिनांक 18.10.2018 को फरियादी की लड़की पीडिता सुबह करीब 09.00 बजे घर ग्राम खड्डू बड़ी से झाबुआ कॉपी किताब लेने के लिए जा रही हॅूं बोलकर निकली थी किंतु घर वापस नही थी। फरियादी ने उसकी लड़की की तलाश करने पर कोई पता नही चला । उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात बदमाश भगा ले गया होगा । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना झाबुआ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
विवेचना दौराने मौके की कार्यवाही की जाकर फरियादी एवं साक्षीगणो के कथन लिये जाकर पीडीता ने कथनो में बताया कि तलाश करने पर अपर्हता के हरियाणा में होने कि सुचना मिलने पर थाने से सउनि दिलिप वर्मा व आर. चन्दर को रवाना कर हरियाणा से अपर्हता पीडिता को अभियुक्त सन्नी पिता सुरजित वालमिकी उम्र 21 साल निवासी ग्राम शिवाहा जिला जिन्द हरियाणा के कब्जे से दस्तयाब किया गया बाद अभियुक्त को पुछताछ हेतु साथ लेकर थाना झाबुआ लाया व अपर्हता के कथन लेखबद्ध किये गये व धारा 164 जा.फौ. के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये जिसमे अपर्हता ने जीजा आकाश के द्वारा बहन रानु से मिलवाने के लिये हरियाणा ले जाना व बहन रानु व जीजा आकाश द्वारा सन्नी नाम के लडके से जबरजस्ती शादी करवाना व सन्नी द्वारा लगातार जबरजस्ती गलत काम करना बताया गया बाद अपर्हता का मेडिकल परीक्षण की सहमति प्राप्त कर मेडिकल परीक्षण करवाया गया । पुछताछ में सन्नी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय पेश किया गया। जहां न्यायाधीश महोदय द्वारा जेल वारन्ट जारी कर जेल भेजा गया बाद अन्य दो आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजे गये। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था। अभियोजन की ओर से संचालनकर्ता श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क करते हुए अपना मामला बखुबी संदेह से परे साबित किया गया। विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आज दिनांक 29.12.2023 को दोषी पाते हुये आरोपीगण 1. सन्नी को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष सश्रम का कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड 2. आकाश को धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।