पत्थर से सिर पर वार करके मृत्यूकारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास।
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय अपर सत्र न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा आरोपी पप्पु उर्फ विजय पिता रामा गुर्जर उम्र 24 साल निवासी बरवेट थाना रायपुरिया को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 200/- रुपये के अर्थदंड धारा 397 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री प्यारेलाल चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी हिरालाल पिता लक्ष्मण गुर्जर, उम्र 80 वर्ष, निवासी बरवेट द्वारा रिपोर्ट की थी कि दिनाँक समनबाई बैवा दुलीचन्द गुर्जर, निवासी बरवेट की उसकी बहन थी। उसकी बहन समनबाई के कोई लडका-लडकी नहीं थी। उसकी बहन का मकान उसके मकान से 100 फीट की दूरी पर सदर बाजार बरवेट में स्थित थी। उसकी बहन उसके घर में अकेली रहती थी, खाना व चाय उसकी बहन को वह खिलाता-पिलाता था कभी-कभी उसकी बहन उसके घर पर भी उसके हाथ से बना लेती थी। वह हमेशा की तरह आज सुबह 06:00 बजे भैस को लेकर खेत पर जा रहा था एवं उसके घर से उसकी बहन के लिये चाय भी लेकर गया था। उसने उसकी बहन समन को बाहर रास्ते से आवाज दिया था कोई आवाज नही आई थी, फिर वह उसकी बहन के लिये चाय का गिलास पेडी पर रखकर खेत पर भैस लेकर चला गया था। खेत पर भैस बांधकर वापस घर आ रहा था कि रास्ते में उसके भतीजे का लडका सुरेश मिला था, सुरेश ने उसे बताया था कि समनबाई भुआ का मडर हो गया है, फिर वह, सुरेश की मोटरसायकल पर बैठकर उसकी बहन के घर गया था, उसने देखा की उसकी बहन के घर का लोहे का दरवाजा आधा खुला था एवं उसके घर के अन्दर समनबाई मृत अवस्था में पड़ी है। उसकी बहन के पैर मे पहनी दो चांदी की कडी वजनी 500 ग्राम कीमत 20,000/- रूपये की नहीं है। दिनांक 04.09.2019 को मध्य रात्रि कोई अज्ञात बदमाश उसकी बहन के घर में घुसकर सिर, कमर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर चांदी की कडी लूटकर ले गये है। थाना रायपुरिया में अपराध कर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 13.09.2019 को आरोपी पप्पु उर्फ विजय को गिरफ्तार कर मृतिका समनबाई के पैर की लूटी हुई चांदी की कड़ीया जप्त कर अभियुक्त को जिला जेल झाबुआ भेजा । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान माननीय अपर सत्र न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा आरोपी पप्पु उर्फ विजय पिता रामा गुर्जर उम्र 24 साल निवासी बरवेट थाना रायपुरिया को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 200/- रुपये के अर्थदंड धारा 397 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।