शासकीय राशन के गबन में हुई एफआईआर।
खवासा@आनंदीलाल सिसोदिया
झाबुआ ज़िले के खवासा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय राशन की दुकान गांव नारेला में पुर्व सेल्समेन ओम प्रकाश परमार में पर कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी सुरेश तोमर ने पीओएस मशीन के अनुसार राशन स्टॉक में राशन ना पाए जाने पर थांदला SDM के आदेश पर पुलिस थाना थांदला में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
थांदला कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरश तोमर ने बताया कि पूर्व सेल्समेन के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर अनुविभागीय अधिकारी (SDM) थांदला को प्रस्तुत किया गया। जिसमें पूर्व सेल्समेन ओम प्रकाश परमार ने गेहूं- 258.60 क्विंटल, चावल-F-142.36 क्विंटल, नमक-F-5.99 क्विंटल राशन कम पाया गया। इस के संबंध में सेल्समेन ओम प्रकाश परमार से जवाब माँगा गया। ओम प्रकाश परमार के प्रस्तुत जवाब कोई तत्थ्यात्म जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिसे पर शासकीय राशन की नरेला दुकान के पुर्व सेल्समेन ओम प्रकाश परमार के खिलाफ मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की आदेश का उल्लंघन किया गया। जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। जिस पर थांदला अनुविभागीय अधिकारी (SDM) तरुण जैन के आदेश पर थांदला कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश तोमर ने पुलिस थाना थांदला में एफआईआर दर्ज करवाई है।