सनसनीखेज एवं चिन्हित मामले में दिव्यांग पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को हुई सजा।
झाबुआ@बबलू बैरागी
न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(अतंर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधि.2016) श्रीमान श्रीमति विधि सक्सेना द्वारा आरोपी राजेश पिता मुन्ना जाति भूरिया आयु 35 वर्ष निवासी ईशगढ़ पीपलिया थाना कल्याणपुरा को दोषी पाते हुये धारा 457, 354 भा.दं.सं. के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000-8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक, श्रीमति मनीषा मुवेल, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री महेश पटेल, झाबुआ द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 13.03.2022 को समय 18:30 बजे सूचनाकर्ता/फरियादी ने आरक्षी केंद्र मेघनगर पर उपस्थित होकर इस आशय की प्राथमिकी लेखबद्ध करायी थी । दिनांक 12.03.2022 को दिन में सुबह 10:30 बजे के लगभग मितेश मेड़ा निवासी राखड़िया के साथ एक व्यक्ति आया और शराब का पूछने पर फरियादी ने मना कर दिया था, किंतु बाद में घर में रखी एक बोतल लाकर दोनों को पीने के लिए दे दी थी और वे दोनों वहां से चले गए थे। रात को 10:15 बजे के लगभग जब फरियादी अपनी पत्नी एवं मां तथा पुत्री(पीडिता) के साथ घर में सो रहा था, तब रात 11:10 बजे फरियादी को उसकी मां ने जगाकर बताया कि कोई व्यक्ति घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर रहा है तब फरियादी अपनी पुत्री के पास गया और उस व्यक्ति को पकड़ा और देखा कि वह वही व्यक्ति था जो दिन में मितेश मेड़ा के साथ आया था। फरियादी ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसकी पत्नी और मां ने चिल्ला-चोट की तो पड़ोसी भमरू भूरिया, गौरचंद कलारा, नाहटिया कलारा और गांव के अन्य लोग भी आ गये। उन लोगों ने पकडे़ हुए व्यक्ति का नाम-पता पूछाा तो उसने अपना नाम राजेश पिता मुन्ना भूरिया निवासी पिपलिया थाना कल्याणपुरा होना बताया और यह भी कहा कि मितेश भी आया है, जो सड़क के किनारे खड़ा है। जब वे लोग राजेश को लेकर सड़क के किनारे गए तो मितेश वहां से भाग गया और आरोपी राजेश भी चकमा देकर भाग गया। फरियादी ने बताया था कि पीडिता दिव्यांगजन वह न बोल पाती है न ही चल पाती है। पुलिस थाना मेघनगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 354,457/34 भा.द.सं एवं धारा 92(बी) दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान माननीय सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(अतंर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधि.2016) श्रीमान श्रीमति विधि सक्सेना द्वारा आरोपी राजेश पिता मुन्ना जाति भूरिया आयु 35 वर्ष निवासी ईशगढ़ पीपलिया थाना कल्याणपुरा को दिनांक 13.04.2024 को दोषी पाते हुये धारा 457, 354 भा.दं.सं. के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000-8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक, श्रीमति मनीषा मुवेल, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।