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झाबुआ

काकनवानी एवं थांदला में खाद्य सुरक्षा एवं नापतौल विभाग की संयुक्त कार्रवाई,,,थांदला में 792 किलोग्राम मावा एवं 75 किलोग्राम पामोलिन तेल जब्त, मिठाई निर्माण इकाई बंद…

झाबुआ डेस्क। खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के पालन में आगामी रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नापतौल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को काकनवानी एवं थांदला क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, वैधता, मानक घोषणाओं तथा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं विक्रय की जांच की गई।

काकनवानी में विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए खाद्य नमूने काकनवानी में कार्रवाई के दौरान राजेश पांचाल किराना से पनीर तथा रामदेव जोधपुर मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड काकनवानी से पेड़े का नमूना जांच के लिए लिया गया।

विश्वकर्मा रेस्टोरेंट, बस स्टैंड काकनवानी के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों पर आवश्यक मानक घोषणाएं अंकित नहीं पाई गईं। मौके पर 12 किलोग्राम नमकीन एवं 7 किलोग्राम एक्सपायरी सेव पाया गया। एक्सपायरी सेव को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त 10 किलोग्राम प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए भंडारित पाए जाने पर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रेस्टोरेंट से मीडियम फैट पनीर का नमूना भी जांच के लिए लिया गया।

संयुक्त कार्रवाई के दौरान नापतौल विभाग द्वारा भी आवश्यक मानक घोषणाएं अंकित नहीं पाए जाने पर नमकीन, सेव एवं पानी की बोतल जब्त कर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

थांदला में 792 किलोग्राम मावा एवं 75 किलोग्राम पामोलिन तेल जब्त

इसी अभियान के तहत थांदला के चैनपुरी रोड स्थित मिठाई निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पामोलिन तेल से मावा तैयार किया जाना पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मौके से मावा, पामोलिन तेल एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने जांच के लिए लिए गए।

मध्यप्रदेश शासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन में मौके से कुल 792 किलोग्राम मावा, अनुमानित मूल्य 1 लाख 34 हजार 640 रुपये तथा 75 किलोग्राम पामोलिन तेल, अनुमानित मूल्य 12 हजार 500 रुपये जब्त किया गया।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशों के उल्लंघन की स्थिति पाए जाने पर संबंधित मिठाई निर्माण इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया तथा फर्म का खाद्य पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेलसिंह मोरी, श्री राहुल सिंह अलावा, नापतौल निरीक्षक श्री सचिन चौहान एवं श्री संजय पांचाल उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रखा जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

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